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झारखंड हाई कोर्ट ने विस नियुक्ति घोटाला मामले में दोनों कमेटियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

झारखंड विधानसभा का फाइल फोटो

रांची, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई में जस्टिस विक्रमादित्य कमेटी और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की। मामले में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के लिए सुनवाई 18 अप्रैल निर्धारित की है।

झारखंड विस में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

(Udaipur Kiran) / वंदना/चंद्र प्रकाश

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