RAJASTHAN

वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन किए बिना मोबाइल कनेक्शन नहीं देने के निर्देश

एडि.सीपी कुंवर राष्ट्रदीप

जयपुर, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जयपुर पुलिस की ओर से विभिन्न मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स व सब रिटेलर्स सहित दुकानदारों को बिना ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना सिम कार्ड, मोबाइल फोन कनेक्शन नहीं दिए जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप की ओर से जयपुर में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाबंदी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में यह कहा गया है कि विभिन्न मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स एंव सब-रिटेलर्स द्वारा दूसरों के नाम से व छद्म नाम के कूटरचित पहचान-पत्र के आधार पर भी बिना भौतिक सत्यापन के मोबाईल कनेक्शन व सिम कार्ड जारी किये जा रहे है। इन कंपनियों से समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी व आतंकवादी तत्वों द्वारा अपने आपराधिक मंसूबों की पूर्ति के लिए कनेक्शन व सिम कार्ड प्राप्त कर इनका प्रयोग अवांछित कार्याे व अपराधियों में करने की आसूचना ये भी प्राप्त हुई है। कूटरचित पहचान-पत्र के आधार पर दूसरों के नाम से व छद्म नाम जारी मोबाइल फोन कनेक्शन व सिम का प्रयोग आतंकवादी वारदातो को अंजाम देने में भी किये जाने की पूर्ण संभावना है। इसे देखते हुए ही धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत विभिन्न सेल्यूलर मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स एवं सब-रिटेल एवं ऐसे दूसरे सभी दुकानदारों को पाबंद किया गया है कि ग्राहक को वैध पहचान तथा पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना कोई सेल्यूलर मोबाइल फोन कनेक्शन व सिम कार्ड जारी नहीं करेगें। रिटेलर्स, सब रिटेलर्स एवं ऐसे दुकानदार द्वारा बेची गई सिम कार्ड की कंपनी का नाम आईडी नम्बर सहित सिम कार्ड के क्रेता का पूर्ण विवरण नाम पिता का नाम पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता बेसिक फोन नम्बर पूर्व में प्रयोग किये जा रहे मोबाइल फोन कनेक्शन नंबर तथा सिम जारी करने के लिये प्राप्त दस्तावेज की पूर्ण सूचना रखेगें। समस्त सेल्यूलर मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियां अपना सेल्यूलर मोबाइल फार्म नम्बर व सिम जारी करने का रिकॉर्ड हमेशा के लिये तथा रिटेल व सब रिटेल एवं दुकानदार प्रीपेड-पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर में संधारित कर पांच साल तक उक्त रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेंगे तथा जांच एजेंसी द्वारा मांगने पर उक्त रिकार्ड को अविलंब उपलब्ध करवायेगे।

आदेशों में विदेशी नागरिकों को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आईडी पर ही देने तथा वह विदेशी नागरिक जिस होटल,गेस्ट हाउस, धर्मशाला इत्यादि मे रूका हुआ है उसकी भी आईडी प्रूफ लेने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दंड संहिता में उपबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 12 जून 2024 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावी रहेगा।

(Udaipur Kiran) /संदीप

Most Popular

To Top