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बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने के मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कुछ बिंदुओं पर मांगी सफाई

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 15 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में दिल्ली पुलिस से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं। 27 फरवरी को दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि अगर हम चाहते तो आरोपितों के खिलाफ छह अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर सकते थे लेकिन इससे ट्रायल में देरी होती। इसका विरोध करते हुए बृजभूषण सिंह के वकील ने कहा था कि अगर आरोपों में निरंतरता नहीं है तो अलग-अलग आरोपों में एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। बृजभूषण सिंह की ओर से इस मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई थी। बृजभूषण की तरफ से कहा गया था कि अपराध की सूचना देने में काफी देरी की गई। शिकायतकर्ता के बयानों में काफी विरोधाभास है। बृजभूषण की ओर से कहा गया कि विदेश में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले का क्षेत्राधिकार इसी कोर्ट का बनता है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर आरोप लगाया था कि उसने महिला पहलवानों को धमकाते हुए मुंह बंद रखने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने एक पुरुष पहलवान के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि इस मामले के सह आरोपित विनोद तोमर के दफ्तर में केवल महिलाओं को ही प्रवेश करने की इजाजत थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तभी लागू होगी जब संपूर्ण अपराध भारत के बाहर किया गया हो। इस मामले में अपराध इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में भी हुआ है। अपराध में उद्देश्य की समानता के आधार पर यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता कि यह अपराध एक सतत अपराध नहीं है। जहां तक सजा की अवधि का सवाल है तो तीन साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में पांच साल की सजा का प्रावधान है।

कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। सात जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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