HEADLINES

हाईकोर्ट ने किया था केस रिमांड, पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी की सजा को रखा बरकरार

जयपुर, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नौ साल की पीडिता से दुष्कर्म कर उसे मारने की कोशिश करने वाले अभियुक्त कमलेश मीणा को पूर्व में दी गई बीस साल की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने पूर्व में लगाए गए दो लाख रुपए की जुर्माना राशि को घटाकर एक लाख तीस हजार रुपए कर दिया है। अदालत ने 5 अक्टूबर, 2021 को अभियुक्त को सजा सुनाई थी। इसके बाद अभियुक्त ने सजा के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट को मामले की पुन: सुनवाई करने को कहा था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि 26 सितंबर, 2021 की शाम नौ साल की पीडिता अपने नाना के लिए बीडी खरीदने बाजार गई थी। रास्ते में अकेला पाकर अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान अभियुक्त ने उसका गला दबाया और बाद में उसे मरा हुआ समझ कर घर आ गया। वहीं जैसे तैसे पीडिता ने घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिस पर परिजनों को कोटखावदा थाने में मामला दर्ज कराया।

18 घंटे में हुआ था आरोप पत्र पेश

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अगले छह घंटे में जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया था। ट्रायल के दौरान अस्पताल से ही पीडिता के वीसी के जरिए बयान लेने की व्यवस्था की गई थी।

हाईकोर्ट ने किया था केस रिमांड

पॉक्सो कोर्ट की ओर से सजा सुनाने के बाद अभियुक्त ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रकरण को पुन: पॉक्सो कोर्ट में भेजते हुए सुनवाई करने को कहा था।

(Udaipur Kiran) /ईश्वर

Most Popular

To Top