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हाई कोर्ट ने विभाग को दिए विद्युत लाइन का कार्य पूरा करने के निर्देश

नैनीताल, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जसपुर से काशीपुर के पक्काकोट के बीच विदयुत लाइन का कार्य तीन साल बीत जाने के बाद भी पूर्ण नही करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करें ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज सुनवाई पर विद्युत विभाग की ओर से कहा गया कि जसपुर पावर हाउस से पक्काकोट की दूरी 16 किलोमीटर है।

विभाग ने आधा से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया है केवल चार -पांच किलोमीटर के बीच कार्य और होना है इसलिए उन्हें 25 दिन का और समय दिया जाशे। कोर्ट इससे सहमत होकर विभाग से कहा है कि इसे शीघ्र पूर्ण करें। जिससे की आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मामले के अनुसार काशीपुर निवासी मनोज कौशिक ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पहले काशीपुर पावर हाउस से पक्ककोट व जसपुर के लिए बिजली की सप्लाई होती थी। परन्तु विभाग ने 2020 में जसपुर में एक पावर हाउस बना दिया। अब पक्काकोट के लिए विजली की सप्लाई जसपुर से होने लगी। लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने इस विदयुत लाइन का मरम्मत का कार्य पूर्ण नही किया। जिसकी वजह से आये दिन इस क्षेत्र के लोगों को बिजली के संकट से जूझना पड़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस विद्युत लाइन मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के आदेश विभाग को दिया जाय।

(Udaipur Kiran) /लता नेगी/रामानुज

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