HEADLINES

हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए ढाई करोड़ जमा करने की शर्त को किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग केस में गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा लगाई गई ढाई करोड़ रूपये जमा करने की शर्त को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इस तरह की शर्तों पर प्रावधान तय किए हैं। मौजूदा मामला उन प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने मीना आनंद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा अग्रिम जमानत देने के लिए पहले ढाई करोड़ रूपये जमा करने की शर्त लगाई थी। कहा था कि अग्रिम जमानत मिलने के एक महीने के भीतर 10 फीसदी ब्याज के साथ ढाई करोड़ जमा किया जाए। याची ने उसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक अदालतें रिकवरी एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकती हैं। लिहाजा, कोर्ट ने शर्त को रद्द कर दिया।

(Udaipur Kiran) /आर.एन/विद्याकांत

Most Popular

To Top