HEADLINES

झारखंड हाई कोर्ट में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 अप्रैल को

झारखंड हाई कोर्ट  का फाइल फोट

रांची, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में शराब घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा गया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 19 अप्रैल निर्धारित की है।

ईडी कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद-बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने का खुलासा ईडी की जांच में हुई है। मामले में ईडी ने 8/2023 दर्ज किया है।

19 अक्टूबर को पूछताछ के क्रम में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था।

(Udaipur Kiran) / वंदना/चंद्र प्रकाश

Most Popular

To Top