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गौतमबुद्धनगर : सपा नेता दिनेश सिंह गुर्जर की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-बाइक घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार

प्रयागराज, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाइक बोट से जुड़े घोटाला मामले में सपा नेता दिनेश सिंह गुर्जर को राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

कोर्ट ने कहा है कि याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उस पर लगे आरोप में सात साल की सजा हो सकती है। लिहाजा, याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिनेश कुमार सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ बाइक बोट घोटाले में चल रही जांच में आरोपितों से वसूली का आरोप है। याची आरोपितों को ईडी जांच से बचाने के लिए धन उगाही कर रहा था। सबूत पाए जाने पर ईडी ने उसे पिछले वर्ष नोएडा में गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि याची का बाइक बोट योजना से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। ईडी की शिकायत में भी उसका नाम नहीं था। याची को बाइक बोट योजना में ली गई रकम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जो रकम लेने का आरोप है, वह पूरी तरह से निराधार है।

हालांकि सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली और उसे रिहा करने का आदेश पारित किया।

(Udaipur Kiran) /आर.एन/दिलीप

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