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छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के दो दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को छेड़छाड़ तथा एससी-एसटी एक्ट के दो दोषियों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नारखी थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी आठ अगस्त 1991 को खेत में चारा लेने गई थी। इस दौरान दो युवकों ने उसे बदनीयती से पकड़ लिया। उसे जबरन खेत में ले जाने लगे। किशोरी किसी प्रकार अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकली। उसने घर पहुंच कर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। उसकी मां आरोपी युवकों के घर शिकायत करने गई तो उन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। घटना की थाने में अरविंद पुत्र डब्बू तथा चिंटू पुत्र कृपाल सिंह निवासी सखावतपुर थाना नारखी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सोलंकी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने बयान दिए। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 11500-11500 रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) /कौशल/मोहित

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