HEADLINES

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को पांच वर्ष का कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सिरसागंज थाना क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी 25 अगस्त 2014 को अपने भाई के साथ साइकिल पर सवार होकर स्कूल पढ़ने जा रही थी। रास्ते में उसे विवेक कुमार उर्फ विष्णु दयाल निवासी नगला फुले थाना सकीट जिला एटा मिला। उसने किशोरी की साइकिल रोक ली। किशोरी के भाई को मारपीट कर भगा दिया। बाद में खेत में ले जाकर उसके साथ तमंचे के बल पर बलात्कार का प्रयास किया। किशोरी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर वहां पहुंचे। लोगों को आता देख विवेक भाग गया। किशोरी के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया। थाने में उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद विवेक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने विवेक को दोषी माना। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25000 रुपया का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर से अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) /कौशल /मोहित

Most Popular

To Top