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प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी। याचिका में प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

यह याचिका वकील आनंद एस जोंधाले ने दायर की है। याचिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अपने भाषण में हिन्दू और सिख गुरुओं के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को मुसलमानों से जोड़कर बोला जबकि चुनाव में धर्म का प्रयोग करना जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन है।

याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा पैदा कर सकता है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री के भाषण पर संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे।

याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री देश भर में हवाई यात्रा कर ऐसे भाषण दे रहे हैं, जिससे एक समुदाय के खिलाफ घृणा का माहौल पैदा हो सकता है। देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसे भाषणों पर रोक लगनी चाहिए।

(Udaipur Kiran) /संजय

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