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इत्र कारोबारी पीयूष जैन को न्यायालय ने किया बरी

इत्र कारोबारी पीयूष जैन को न्यायालय ने किया बरी

कानपुर, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । स्पेशल सीजेएम की न्यायालय ने मंगलवार को इत्र कारोबारी पीयूष जैन को न्यायालय ने बरी कर दिया। यह जानकारी मीडिया से व्यापारी के अधिवक्ता योगेश भसीना ने दी।

अधिवक्ता ने बताया कि कस्टम विभाग ने इत्र व्यापारी पीयूष जैन से 23 किलोग्राम सोना बरामद किया था। इस पूरे प्रकरण में व्यापारी ने विभाग की सभी शर्तें मानी है। शर्तों को मानने पर पटना कमिश्नर ने कंपाउंडिंग का आदेश कर न्यायालय को सूचित किया था। इसके बाद पीयूष जैन ने 56 लाख रुपए का जुर्माना जमा कर दिया है। इस मामले में आज हुए न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कहीं अपील नहीं करेंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 के दिसंबर में डीजीजीआई ने कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापे में 196.54 करोड़ रुपये नकद और 23 किलो सोना बरामद किया गया था। इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ और अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें सितंबर 2022 में बेल मिली थी। इस मामले में आज स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद व्यापारी पीयूष जैन को बरी कर दिया।

(Udaipur Kiran) /राम बहादुर/मोहित

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