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एनसीपी के अजित पवार गुट के पास ही रहेगा घड़ी चुनाव चिह्न

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नई दिल्ली, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजित पवार गुट को घड़ी चुनाव चिह्न देने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही चुनाव आयोग से शरद पवार के लिए चुनाव चिह्न तुरही बजाता आदमी आरक्षित करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को अजित पवार गुट से अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वो चुनाव प्रचार में शरद पवार के नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करें। दरअसल, शरद पवार गुट की ओर से शिकायत की गई थी कि अजित पवार गुट वोटरों से अपील के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए अजित पवार गुट से कहा था कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो आपको शरद पवार की जरूरत महसूस होती है। जब चुनाव नहीं होते हैं तो आपको उनकी जरूरत नहीं लगती। अब आपकी अलग पहचान है। उसी के साथ अब मतदाताओं के बीच जाएं।

19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी चुनाव चिह्न को लेकर शरद पवार की याचिका पर अजित पवार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल शरद पवार गुट चुनाव आयोग की तरफ से दिए नाम एनसीपी शरद पवार का इस्तेमाल करे। दरअसल, शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्वाचन आयोग की ओर से अजित पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है।

छह फरवरी को एनसीपी के अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है। अजित पवार गुट ने कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग के फैसले को शरद पवार गुट चुनौती देता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।

(Udaipur Kiran) / संजय

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