Haryana

संस्कृति मॉडल स्कूल की मनमानी पर बाल संरक्षण आयोग का कड़ा संज्ञान

चंडीगढ़, 27 अप्रैल (Udaipur Kiran) । निजी स्कूलों के पैटर्न पर खोले गए संस्कृति मॉडल स्कूलों में दाखिले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दाखिला नहीं देने पर संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचकूला सेक्टर-26 के प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यही नहीं आयोग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाते हुए तीन दिन के भीतर दाखिला करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, गुलाब सिंह ने हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत दी कि उसके बच्चे हसंजोत का छठी कक्षा में दाखिला नहीं किया गया, जोकि शिक्षा अधिनियम 2005 की धारा 16 का उल्लंघन है। आयोग की ओर से इस पर संज्ञान लेते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य और छठी कक्षा के प्रभारी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर बच्चे के प्रवेश नकारने के आधार का स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि स्पष्टीकरण में सभी कानूनी और नियामक मानदंडों को उल्लेखित करके विस्तृत स्पष्टीकरण भेजा जाए।

यही नहीं आयोग द्वारा कानूनी उल्लंघन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। प्रधानाचार्य और कक्षा प्रभारी को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण जवाब आयोग के कार्यालय में जमा कराना होगा। आयोग की ओर से स्पष्टीकरण नोटिस की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है और जिला शिक्षा अधिकारी को सिफारिश की है कि बच्चे का आरटीई अधिनियम प्रावधानों के तहत दाखिला कराकर तीन दिन के भीतर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(Udaipur Kiran)

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