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स्कूल के बगल शराब ठेका के लाइसेंस अवधि बढ़ाने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-एलकेजी के स्कूली छात्र ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

प्रयागराज, 07 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल के बगल पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल उसका लाइसेंस बढ़ाया जाय। कोर्ट ने कानपुर नगर, आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जैपुरिया स्कूल के बगल शराब के ठेके का लाइसेंस मार्च 25 के बाद बढ़ाने पर रोक लगा दी है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने पांच वर्षीय छात्र मास्टर अथर्व की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। एलकेजी के छात्र ने पिता के मार्फत जनहित याचिका दायर कर स्कूल से 20 फीट की दूरी पर स्थित शराब ठेके को हटाने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

याची का कहना था कि शासनादेश का उल्लंघन कर स्कूल के बगल में शराब के ठेके पर आए दिन होने वाले शराबियों के हुड़दंग से परेशानी होती है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि स्कूल के बगल शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता है। सरकार ने कहा स्कूल के पहले से ठेका था और उपबंधों का हवाला दिया। कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि लाइसेंस अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण किया जाना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दूकान का लाइसेंस 31 मार्च 25 तक है। इसलिए उसके बाद न बढ़ाया जाय।

मामला कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले से जुड़ा हुआ है। पांच साल का अथर्व दीक्षित आजाद नगर इलाके में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है। नियमानुसार स्कूल के आसपास शराब की दूकान का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। याची का कहना है कि अक्सर यहां सुबह छह-सात बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। लोग शराब के नशे में यहां हुड़दंग करते हैं। स्कूल के पास रिहायशी बस्ती भी है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं।

परिवार वालों ने कानपुर के अफसरों से लेकर सरकार तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलील दी गई कि यह स्कूल 2019 में खुला है, जबकि शराब का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है। इस पर अथर्व की ओर से उसके परिवार वालों ने उसके नाम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।

(Udaipur Kiran) /आर.एन/राजेश

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