Chhattisgarh

लोकसभा निर्वाचन: जिले में आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू

शहर में रोड किनारे लगाए गए होर्डिंग को ले जाते हुए निगम के कर्मचारी।

धमतरी, 16 मार्च (Udaipur Kiran) । लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के साथ ही संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू हो गई है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 16 मार्च से आदर्श आचारण संहिता प्रभावशील होने के तत्काल बाद धमतरी जिले में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज लोकसभा आम निर्वाचन तिथि की घोषणा करने के बाद जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत शासकीय बैनर-पोस्टर आदि को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत आज धमतरी शहर सहित जिले के अलग-अलग स्थानों में सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है।

असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के दिए निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा करने के उपरांत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से ऐसे असामाजिक तत्वों एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, मतदाताओं को भयभीत कर सकते है तथा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न ग्रामों/क्षेत्रों में पूर्व के जाति, धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक विवादों के संबंध में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध भी प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने कहा है। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विहित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी और पुलिस विभाग को कहा है।

पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जाने के निर्देश

लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी ने जिले में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को अवकाश पर नही जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि बिना उनकी अनुमति के अधिकारी, कर्मचारी न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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