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डॉ अर्चना शर्मा के दस करोड के मानहानि परिवाद पर राजीव अरोडा सहित अन्य से मांगा जवाब

डॉ अर्चना शर्मा के दस करोड के मानहानि परिवाद

जयपुर, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता डॉ. अर्चना शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिपूर्ण ऑडियो वायरल करने से जुडे मामले में राजीव अरोडा, पूर्व सहायक महावीर उपाध्याय, विचार व्यास, रामचन्द्र गर्ग व महेश शर्मा को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इनसे 27 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह आदेश डॉ. अर्चना शर्मा के मानहानि दावे पर दिए।

दावे में अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि प्रार्थिया मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी थी और प्रदेश में 25 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव होने थे। प्रतिवादी महावीर उपाध्याय, वादी का पूर्व में सहायक कार्यकर्ता था, लेकिन ढाई साल पहले उसे हटा दिया था। इसके चलते प्रतिवादी ने 22 नवंबर को एक कूटरचित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसमें वादी की कूटरचित आवाज से यह बताया कि वह लोगों को डरा धमका कर उनसे वसूली व ब्लैकमेल करती है। ऐसा उसने वादी को ब्लेकमेल व संपत्ति हडपने के लिए किया था। इसकी रिपोर्ट उसने सांगानेर पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी, लेकिन प्रतिवादियों ने इस ऑडिया को व्हाट्सअप व यूट्यूब पर भी चलाया और इससे वादी के परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। प्रतिवादियों ने ऐसा राजनीतिक द्वेषता से किया है। जिसके चलते उसकी व उसके परिवार की प्रदेश सहित अन्य जगहों पर भी बदनामी हुई है। ऐसे में वह प्रतिवादियों से दस करोड रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है।

(Udaipur Kiran) /पारीक/संदीप

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