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नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में बुलंदशहर निवासी आरोपित को 10 साल की सजा

नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में बुलंदशहर निवासी आरोपित को 10 साल की सजा
नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में बुलंदशहर निवासी आरोपित को 10 साल की सजा
नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में बुलंदशहर निवासी आरोपित को 10 साल की सजा
नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में बुलंदशहर निवासी आरोपित को 10 साल की सजा
नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में बुलंदशहर निवासी आरोपित को 10 साल की सजा

-मुरादाबाद के पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 ने नौ वर्ष पूर्व के मामले में सुनाया निर्णय, आरोपित पर 20 हजार का जुर्माना भी

मुरादाबाद, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के पॉक्सो कोर्ट संख्या- 3 में गुरुवार को नौ वर्ष पूर्व जनपद संभल में नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण में बुलंदशहर निवासी युवक को दस साल की सजा सुनाई और मामले में दोषी पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

संभल जिले के नाखासा क्षेत्र का है। ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूर की बेटी को युवक बहला फुसलाकर अगवा कर अपने साथ ले गया। पीड़िता के पिता की ओर से 12 मई 2015 को युवक के खिलाफ तहरीर दी गई। कहा गया कि वह अपने परिवार के साथ ईंट भट्ठे पर काम कर रहा है। वहां काम करने वाला बुलंदशहर के थाना नरसेना निवासी रविन्द्र सिंह सहयोगी छविराम की मदद से अगवा कर ले गया। नाबालिग घर नहीं पहुंची तो तलाश हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा कायम कर युवक व नाबालिग की तलाश शुरू की। तीन दिन बाद नाबालिग को बुलंदशहर में उसके पास से बरामद किया। पुलिस ने केस में आरोपित रविन्द्र सिंह के खिलाफ ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

(Udaipur Kiran) /आकाश

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