CRIME

बलात्कार के मामले में आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास

उधमपुर, 23 अप्रैल (Udaipur Kiran) । माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उधमपुर ने वीरवार को आरोपी संजय कुमार पुत्र अमर नाथ निवासी जिब, उधमपुर को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो पिछले सात वर्षों से आरपीसी की धारा 376/342 के तहत अपराध करने के मुकदमे का सामना कर रहा था।

पुलिस केस डायरी के अनुसार अभियुक्त संजय कुमार जो की शादीशुदा है तथा 8 वर्ष की पीड़िता के पड़ोस में रहता था। अभियुक्त ने पीड़िता की कम उम्र का फायदा उठाते हुए उसे गलत तरीके से अपने घर के कच्चे कमरे में ले गया और उसे उस कमरे में रोककर उसके साथ बलात्कार किया।

माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के वकील तथा पीडिता के वकील की दलीलें सुनने व गवाह की ब्यान पर आदेश दिया कि अभियुक्त संजय कुमार को धारा 376 आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए 14 साल की कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा और आरपीसी की धारा 342 के तहत अपराध के लिए आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(Udaipur Kiran) /रमेश

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