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दिल्ली वक्फ बोर्ड : मनी लांड्रिंग मामले में जीशान हैदर औऱ दाऊद नासिर को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जीशान हैदर औऱ दाऊद नासिर को जमानत दे दी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी आरोपित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपित 11 नवंबर, 2023 से हिरासत में हैं और ट्रायल कोर्ट में अभी आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। इस मामले में 29 गवाह हैं और चार हजार पेजों के पचास से ज्यादा दस्तावेज हैं, जिन्हें ईडी ने साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

इस मामले में 23 नवंबर 2016 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लांड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुका है। ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपित बनाया है। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित किया है।

ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। ईडी के अनुसार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई। आरोपित कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी। इस मामले में ईडी ने समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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