Haryana

कैथल: बड़े भाई की हत्या में छोटे भाई को उम्र कैद की सजा

अदालत का फैसला सांकेतिक चित्र

मां के साथ झगड़ा करने पर रोका तो घोंप दिया था चाकू

कैथल, 3 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । सैशन जज रितु वाईके बहल ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक के वारिसों को देने के आदेश भी दिए हैं।

इस बारे में मृतक प्रदीप की पत्नी रीना निवासी गांव पबनावा ने 22 जून 2023 को थाना ढांड में एफआईआर दर्ज करवाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसवीर ढांडा ने की। केस के हवाले से डीडीए जसवीर ढांडा ने साेमवार काे बताया कि शिकायकर्ता रीना का पति प्रदीप 22 जून 2023 को सुबह करीब 8 बजे बाथरुम में था। इस बीच उसका देवर प्रतीश उर्फ मुकेश अपनी माता के साथ झगड़ा कर रहा था। प्रदीप जब बीच बचाव करवाने गया तो प्रतीश ने चाकू निकालकर उसकी छाती में मारा जो उसके दिल में लगा। इस पर प्रदीप जमीन पर गिर गया। रीना का कहना था कि उसका देवर प्रतीश उसके पति से पहले से ही रंजिश रखता था और आपस में इन दोनों भाईयों की बोल चाल भी नहीं थी। प्रतीश पहले भी कई बार प्रदीप को मारने की धमकी दे चुका था।

चाकू लगने के बाद प्रदीप को सरकारी हस्पताल कुरुक्षेत्र ले जाया गया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद प्रतीश मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके प्रतीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। शिकायत पक्ष की ओर से मामले में कुल 12 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनोंं पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों की रोशनी में सैशन जज ने अपने 30 पेज के फैसले में प्रतीश को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की जा सुनाई।

—————

(Udaipur Kiran) / नरेश कुमार भारद्वाज

Most Popular

To Top