Uttar Pradesh

लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त, अब होगी आजीवन कारावास तक की सजा

Love Jihad

लखनऊ, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । लव जिहाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। इसके अंतर्गत आने वाले लव जिहाद के मामलों में अब आजीवन कारावास तक की सजा होगी।

यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 के अंतर्गत आने वाले परिभाषित अपराधों में भी दोगुना सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ नये अपराध को भी शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार है कि इस विधेयक में आजीवन कारावास तक सजा दिये जाने का प्रावधान शामिल हुआ है।

बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में ही विधेयक को विधान मंडल से पास कर आगे विधिवत कानूनी व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी की गयी थी। उस वक्त विधेयक में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50 हजार तक जुर्माना रखा जा रहा था। सोमवार को प्रस्तावित विधेयक में अपराध के सापेक्ष सजा का दायरा बहुत हद तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(Udaipur Kiran) / शरद चंद्र बाजपेयी / आकाश कुमार राय

Most Popular

To Top