HimachalPradesh

हिमाचल में महिला कर्मचारियों को मिलेगा 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश

शिमला, 15 मार्च (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी है। यह अवकाश उन महिला कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके नवजात शिशु का जन्म के तुरंत बाद निधन हो गया हो या मृत जन्म (स्टिलबर्थ) हुआ हो। प्रदेश सरकार के वित्त (नियम) विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।

यह निर्णय बीते 16 फरवरी को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। सरकार ने इस कदम को केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के 2 सितंबर 2022 के आदेश के अनुरूप लागू किया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में महिला कर्मचारियों को विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, जिससे वे इस मानसिक और शारीरिक आघात से उबर सकें।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह प्रावधान प्रदेश सरकार के सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों पर लागू होगा। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस फैसले को प्रभावी रूप से लागू करें और इसे अपने कर्मचारियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार के इस फैसले को महिला कर्मचारियों के लिए राहतभरा कदम माना जा रहा है। इस विशेष अवकाश के जरिए वे अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त कर सकेंगी।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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