Uttrakhand

महिला के हत्यारे को आजीवन कठोर कारावास की सजा

Court order

नैनीताल, 27 जनवरी (Udaipur Kiran) । नैनीताल के एक बहुचर्चित मामले में दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध कर आजीवन कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार यह मामला 10 जुलाई 2018 का है, जब मोहन सिंह रौतला निवासी तुलसी विहार हल्द्वानी की पत्नी अनीता रौतेला संदिग्ध की चोरी के इरादे से घर में घुसकर हथौड़े के प्रहार से हत्या कर दी गयी थी। मामले की प्रारंभिक जांच में तीन आरोपितों-चंद्रबल्लभ जोशी, परवेश सिंह व पवन कुमार खोलिया को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 34, 394, 411 व 452 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सबूतों के आधार पर तीनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सोनू सिंह पुत्र चोखे लाल निवासी सती कॉलोनी बनभूलपुरा, पूल निवासी छितौनी रोड ग्राम सैफनी शाहबाद रामपुर उत्तर प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतका की माता शकुंतला देवी को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना के तहत क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलाने के आदेश भी दिये हैं। क्षतिपूर्ति की धनराशि मृतका की तीन नाबालिग संतानों को भी बराबर बांटी जाएगी।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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