
सुलतानपुर, 3 अप्रैल (Udaipur Kiran) । विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टल गई है। परिवादी की ओर से गुरुवार काे गवाह नहीं आने पर सुनवाई नहीं हो सकी। एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वे आहत हैं।
कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। बीते साल 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए।
2 जनवरी 2025 को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख तय की थी। इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी। 30 जनवरी को तिथि नियत हुई तो राहुल के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी थी। 11 फरवरी को कोर्ट में जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की गई थी। जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता ने परिवादी से जिरह किया, जिरह पूर्ण होने के बाद अगले गवाह से जिरह के लिए तीन बार से तिथि नियत हो रही है। अब 15 अप्रैल को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गयी है।
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(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्ता
