हल्द्वानी, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । हल्द्वानी हिंसा मामले में आरोपित अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।
अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक साजिश का मामला दर्ज है। उस पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप है। साफिया मलिक सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में साफिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोपित की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। उस पर लगाये गये आरोप निराधार हैं। उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि बनभूलपुरा में कथित सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान हिंसा भड़क गया था। साफिया मलिक का पति अब्दुल मलिक और उनका पुत्र अब्दुल मोइद हल्द्वानी हिंसा के मामले में जेल में बंद है।
(Udaipur Kiran) / अनुपम गुप्ता कुमार सक्सैना