
जयपुर, 26 मई (Udaipur Kiran) । सत्र न्यायालय, महानगर द्वितीय ने आपसी झगडे में पत्नी के गले में सुआ घोंपकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पति कानाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी रीटा तेजपाल ने अपने आदेश में कहा कि पति-पत्नी के बीच मामूली कहासुनी स्वाभाविक है, लेकिन इस दौरान अभियुक्त ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना में एक महिला को न केवल अपनी जान गंवानी पड़ी, बल्कि उसकी तीन साल की बेटी को हमेशा के लिए मां के प्यार से वंचित होना पडा। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संत कुमार ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतका ममता के भाई आकाश ने 18 जुलाई, 2023 को शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ममता का विवाह 12 साल पहले कानाराम से हुआ था। वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। शाम को उसकी दूसरी बहन, जो ममता की जेठानी भी है ने फोन कर अभियुक्त की ओर से ममता की हत्या की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान मृतका की बहन ने अदालत को बताया कि घटना के दिन ममता के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह उसके कमरे में गई थी। वहां ममता खून में लथपथ पड़ी थी और उसके गले से खून बह रहा था। वहीं अभियुक्त उसके पास खड़ा था और उसके हाथ में खून से सना सुआ था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran)
