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पति को आत्महत्या के लिए किया था प्रेरित, दोषी पत्नी को सात वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 13 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की दोषी पत्नी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नागला सिंघी क्षेत्र निवासी राजेश कुमार पुत्र शिव नारायण ने 6 मार्च 2021 को धीरपुर गैस प्लांट के समीप जंगल में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी।आत्महत्या से पहले उसने अपने मोबाइल फोन में आत्महत्या के लिए अपनी पत्नी पुष्पा देवी सहित तीन लोगों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। राजेश के पिता शिवनारायण ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद पुष्पा देवी पत्नी राजेश पुत्री राम बहादुर निवासी घूरकुआं के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पुष्पा देवी को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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