चंडीगढ़, 5 नवंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मौत के बाद उनकी बेरोज़गार विधवा व तलाकशुदा बेटियाें काे भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। इसकी मुख्य शर्त यह रहेगी कि उक्त महिलाओं के पास आमदनी का काेई साधन नहीं होना चाहिए।
राज्य सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मौत के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा बेटियों (बशर्ते उनकी आय के अन्य स्राेत न हो) तथा दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में समानुपातन हिस्सा मिलेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार काे इस आशय का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों( उपमंडल अधिकारी नागरिक) को प्रेषित किया है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा