HEADLINES

फीस नियंत्रण कानून बनने के 9 साल बाद भी क्यों नहीं बनी रिवीजन कमेटी-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 16 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव को 19 मई को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम, 2016 में प्रावधान होने के बावजूद अभी तक रिवीजन कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि इस दौरान प्रमुख शिक्षा सचिव व्यक्तिश: या वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। इस कमेटी के आदेश को कुछ अभिभावकों ने डिवीजन कमेटी के समक्ष चुनौती दी। वहीं डिवीजन कमेटी ने स्कूल फीस कमेटी के आदेश को गलत माना। याचिका में कहा गया कि फीस नियंत्रण अधिनियम की धारा दस में डिवीजन कमेटी के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन कमेटी के गठन का प्रावधान है। याचिकाकर्ता डिवीजन कमेटी के आदेश को रिवीजन कमेटी में चुनौती देना चाहता है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस रिवीजन कमेटी का गठन ही नहीं किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में मई, 2024 में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। ऐसे में अदालत ने डिवीजन कमेटी के आदेश पर रोक लगाते राज्य सरकार को रिवीजन कमेटी का गठन करने को कहा था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक्ट बनने के नौ साल बीतने और राज्य सरकार की ओर से तीन सप्ताह में कमेटी गठन की अंडरटेकिंग देने के बाद भी अब तक रिवीजन कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रमुख शिक्षा सचिव से कमेटी गठित नहीं करने को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top