– हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से उठाये गये कदमों की मांगी जानकारी
प्रयागराज, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से पूछा है कि अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी के दौरान एनडीपीएस एक्ट की बाध्यकारी धारा 52ए का पालन पुलिस क्यों नही कर रही है। कोर्ट ने कहा कि इस सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने शैलेन्द्र कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 21 अक्टूबर 23 के आदेश से अपर सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर ने उसकी अपराध से उन्मोचित करने की अर्जी निरस्त कर दी। जिसमें धारा 52ए का पालन न करने पर पूरी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। इस धारा का पालन न करने से पूरी कार्यवाही विधि विरुद्ध हो जाएगी।
सिमरनजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 52ए का पालन अनिवार्य किया है। इसका पालन नहीं किया जा रहा। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। धारा 52ए जब्त की गई सामग्री की सूची बनाने, उसे अग्रेषित करने तथा मजिस्ट्रेट से प्रमाणीकरण लेने की रूपरेखा बताती है। याचिका की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / पवन कुमार श्रीवास्तव