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चाइनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग प्रतिबंधित

चाइनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग प्रतिबंधित

बीकानेर, 17 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने जिले में चाइनीज व धातु मिश्रित मांझे की बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह कदम अक्षय तृतीया पर पतंगबाजी के दौरान मानव जीवन, पक्षियों और विद्युत आपूर्ति को होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए उठाया गया है। धातुयुक्त मांझा धारदार होने के साथ विद्युत का सुचालक भी होता है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आदेश में सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है, क्योंकि ये समय पक्षियों की सक्रियता के होते हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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(Udaipur Kiran) / राजीव

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