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मोरहाबादी से जिन्हें हटाया गया, उन्हें दुकान कब तक देंगे : झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट फाइल फाेटाे

रांची, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार काे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम से पूछा कि फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या किया गया, जिसपर नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस जगह पर दुकानदारों को बसाया जाना था, वहां पर टाना भगतों का कब्जा है।

इसपर कोर्ट ने यह जानना चाहा कि जिनका कब्जा है उसे हटाने के लिए निगम ने अब तक क्या किया। अदालत ने इन बिन्दुओं पर नगर निगम से 18 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की।

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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना

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