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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राज्य सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त पदों के सृजन की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आज का आदेश अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के मामले तक सीमित है और किसी भी तरह से इस पूरे घोटाले के अन्य पहलुओं में जो सीबीआई जांच कर रही है या चार्जशीट दाखिल कर रही है, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा।

तीन अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के करीब 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा था कि ये नियुक्तियां फर्जी तरीके से की गई हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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