
नई दिल्ली, 16 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 फीसदी महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को तीन महीने के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया।
दरअसल, राज्य के कर्मचारियों की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई, 2022 में राज्य सरकार को केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा जरुर की है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते में 37 फीसदी का अंतर बरकरार है। केंद्र सरकार जहां 55 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार 18 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
