Uttrakhand

15 अप्रैल से नहीं मिलेंगे नये जल संयोजन, वाहनों की धुलाई व पंपों का प्रयोग प्रतिबंधित

जिलाधिकारी वंदना सिंह

नैनीताल, 11 अप्रैल (Udaipur Kiran) । ग्रीष्मकाल में बढ़ती गर्मी के दृष्टिगत संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंताओं को 15 अप्रैल से मानसून प्रारंभ होने तक विशेष दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिलाधिकारी ने जिले के चारों जल संस्थान खण्डों नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं के अभियंताओं को निर्देशित किया है कि आगामी 20 जून तक जल स्रोतों के जलस्तर में हो रही गिरावट के कारण पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने हेतु कठोर कदम उठाए जाएं।

निर्देशों के तहत इस अवधि में कोई भी नया जल संयोजन स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा भवन निर्माण हेतु पहले से स्वीकृत संयोजनों को भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सभी सर्विस सेन्टरों पर वाहनों की धुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही पेयजल संयोजनों में पम्प के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। पकड़े जाने पर पम्प जब्त कर संयोजन काट दिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पेयजल का उपयोग सिंचाई, धुलाई या अन्य अनावश्यक कार्यों में प्रतिबंधित रहेगा और छत की टंकियों से रिसाव या ओवरफ्लो की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता पर जुर्माना लगाकर संयोजन विच्छेदित कर दिया जाएगा। मुख्य और वितरण पाइपलाइनों में लीकेज की स्थिति पर तत्काल मरम्मत के निर्देश भी दिए गये हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जनता की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस हेतु सभी संबंधित अधिकारी कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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