प्रयागराज, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन न होने पर निर्देश के बाद भी उपस्थित न होने और न ही इस संबंध में कोई कारण बताने पर गोरखपुर के जिलाधिकारी श्रीकृष्ण करुणेश को जमानती वारंट जारी किया है। डीएम को 9 अगस्त को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अशोक यादव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने याची की याचिका में पारित आदेश के अनुपालन का शपथपत्र न प्रस्तुत करने पर डीएम गोरखपुर को आदेश का अनुपालन दर्शाने वाला शपथ पत्र दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद भी न तो अनुपालन का शपथपत्र दाखिल किया गया और न डीएम उपस्थित हुए। न ही उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आई। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही वारंट का तामीला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर के माध्यम से कराने का निर्देश दिया।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / विद्याकांत मिश्र