धमतरी, 21 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दीवाली त्योहार आने में अब कुछ ही दिन शेष है। त्योहार के लिए पटाखा दुकान लगाने कलेक्ट्रेट कार्यालय में 150 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से अधिकांश को दुकान लगाने के लिए अनुमति दी गई है। जल्द ही मिशन मैदान पर 80 पटाखा दुकानें लगेगी। वहीं शहर में पांच स्थायी लाइसेंसी व्यवसायी है। ऐसे फटाखा दुकान संचालकों के लिए सुरक्षा मानकों के संबंध में जिला सेनानी विभाग ने नियमावली जारी किया है, इसका पालन किया जाना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
अंचल में 31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है। इसके मद्देनजर जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी शोभा ठाकुर ने जिले में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पटाखा दुकानों के लिए मानकों के संबंध में नियमावली जारी की है। त्यौहार पर स्थायी व अस्थायी संरचना एवं पंडालों में संचालित पटाखा दुकानों में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अग्निशमन यन्त्र को रखकर सावधानियों को अपनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पालन नहीं करने पर संबंधित संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे। पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित: पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित है। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में पांच किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्नि शामक यन्त्र होना चाहिए। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होना चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने मोटरसाइकिल व कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा