Jammu & Kashmir

वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों का कल्याण-उन्मुख उपयोग सुनिश्चित करेगा: जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा

वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों का कल्याण-उन्मुख उपयोग सुनिश्चित करेगा: जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा

जम्मू, 4 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा ने जम्मू के त्रिकुटा नगर में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समुदाय विशेष रूप से गरीबों के कल्याण के लिए वक्फ संपत्तियों का विवेकपूर्ण और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करेगा। महासचिव और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, प्रवक्ता डॉ. ताहिर चौधरी और मीडिया प्रभारी डॉ. प्रदीप महोत्रा ​​के साथ सत शर्मा ने बताया कि संशोधन से वक्फ संपत्तियों और फंडों का डिजिटलीकरण संभव होगा जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग मजबूत होगा।

सत शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून वक्फ भूमि पर अतिक्रमण को रोकने में मदद करेगा, साथ ही यह वक्फ बोर्ड द्वारा अन्य संपत्तियों को अवैध दावों से भी बचाएगा। उन्होंने कहा नए प्रावधान वक्फ प्रणाली के भीतर कुप्रबंधन और अनियमितताओं के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करेंगे। वक्फ कानूनों के विकास पर प्रकाश डालते हुए शर्मा ने कहा कि पिछले संशोधनों, खासकर 1995 और 2013 में किए गए संशोधनों ने बोर्ड के कामकाज में विसंगतियां पैदा की थीं जिससे शासन के लिए अधिक प्रभावी ढांचे की आवश्यकता थी। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों की आलोचना की और कहा कि उन्होंने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा किया। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जिसमें दिल्ली के वीवीआईपी क्षेत्रों और रेलवे संपत्तियों में प्रमुख भूमि को वक्फ बोर्डों को हस्तांतरित कर दिया गया जिसमें कथित तौर पर जन कल्याण हितों को दरकिनार किया गया।

शर्मा ने कहा कर्नाटक में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत कम राशि पर भूमि पट्टे पर दी गई जिसमें पांच सितारा होटल बनाना भी शामिल है। इस बीच गरीबों के लिए बनाई गई वक्फ भूमि का कम उपयोग किया गया या उसका दुरुपयोग किया गया जिसमें देखभाल करने वाले (मुतवल्ली) अपने कर्तव्यों में विफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि 2013 के कानून के तहत वक्फ न्यायाधिकरण के पास अधिक्रमण करने की शक्तियाँ थीं जो सही भूमि मालिकों को भी अदालतों में जाने से रोकती थीं। उन्होंने कहा संशोधित विधेयक में यह सुधार किया गया है कि जब तक संपत्ति उस व्यक्ति की नहीं हो जाती, जिसने इसे शुरू किया है, तब तक कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता। इस कानून को सामाजिक-आर्थिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए शर्मा ने मुस्लिम समुदाय खासकर गरीबों को नए शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अनाथालयों के रूप में इसके द्वारा खोले गए अवसरों के लिए बधाई दी।

(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा

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