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व्यास जी तहखाने की छत पर जाने से नमाजियों को रोकने की याचिका खारिज, हिन्दू पक्ष को झटका

फोटो प्रतीक

– जिला न्यायालय में अब जाएंगे

वाराणसी, 13 सितम्बर (Udaipur Kiran) । ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में नमाजियों का प्रवेश रोकने की वादी हिंदू पक्ष की याचिका शुक्रवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हितेश अग्रवाल की अदालत ने खारिज कर दी। याचिका खारिज होने पर हिन्दू पक्ष ने जिला अदालत में जाने की बात कही है। वहीं, न्यायालय ने इस मामले में कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को तहखाने में किसी भी तरह की मरम्मत पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। कानपुर निवासी आकांक्षा तिवारी, लखनऊ निवासी दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार और सुविद प्रवीण ने अपने अधिवक्ता के जरिए

अदालत में याचिका दाखिल कर मांग किया था कि व्यासजी तहखाने में नमाजियों का प्रवेश रोका जाय। वादी पक्ष ने जर्जर छत का तर्क देकर कहा था कि इसके पिलर कमजोर हैं। छत पर नमाजियों के आने-जाने से गंभीर हादसा हो सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में छत पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के आने पर रोक लगाई जाए। व्यास जी के तहखाने में हिंदू जहां पूजा-अर्चना करते हैं। वहीं, मुस्लिम पक्ष तहखाने की छत पर नमाज पढ़ते है। फैसला के पहले सुनवाई में प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के तर्क को नकार दिया था।

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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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