-निगम चुनाव में महिलाओं के लिए बनाए जाएं स्पेशल पिंक बूथ
-राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने नगर निगम चुनाव तैयारियों की समीक्षा की
गुरुग्राम, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने और नए बूथ बनाए जाने के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस वोटर का नाम विधानसभा सूची में होगा, उसी को नगर निगम या नगर परिषद की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त गुरुवार को रेस्ट हाऊस में निकाय चुनाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिला के गुरुग्राम, मानेसर नगर निगम, पटौदी हेलीमंडी व फर्रुखनगर नगरपालिका के चुनाव करवाए जाने हैं। इन चारों निकाय ईकाईयों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए बीएलओ अपना कार्य ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ बनाए जाएं, जहां महिला कर्मचारी ही ड्यूटी पर होंगी। इसी प्रकार कहीं एससी वर्ग या किसी विशेष समाज के लोग अपने लिए स्पेशल बूथ बनाने का अनुरोध करते हैं तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।
चुनाव आयुक्त ने बैठक में ईवीएम की मांग और उसके रख-रखाव के बारे में भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। इस बारे में पुलिस विभाग का सहयोग लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निकाय चुनाव में उसी मतदाता को वोट डालने का अधिकार होगा, जिसका नाम क्षेत्र की विधानसभा सूची में दर्ज है। संबधित अधिकारी दावे और आपत्तियों का निपटान समय पर करें। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जाए कि सभी मतदान केंद्र सरकारी भवनों में स्थापित किए जाएं।
गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में हैं 870 बूथ
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम में 870 बूथ हैं। यहां 36 वार्डों में 8 लाख 65 हजार 149 वोटर हैं। इसी प्रकार मानेसर नगर निगम में 96 हजार 241 मतदाता हैं। यहां 20 वार्डों में 95 मतदान केंद्र हैं। फर्रुखनगर नगरपालिका में 14 वार्डों में 16 हजार मतदाता तथा 16 बूथ बने हुए हैं। पटौदी हेलीमंडी नगरपालिका में 40 हजार मतदाता हैं और यहां 22 वार्डों में 45 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी हेलीमंडी व फर्रुखनगर में निकाय चुनाव के लिए 23 दिसंबर तक मतदाताओं से दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए गए हैं। पुनरीक्षण अधिकारियों द्वारा 27 दिसंबर तक इनका निपटारा किया जाएगा। इसके बाद कोई वोटर अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह 31 जनवरी तक उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।
(Udaipur Kiran) हरियाणा