Jharkhand

मजदूरों का निबंधन ई-श्रम पोर्टल में होना जरूरी : वीरेन्द्र

रांची सीवी5 कोर्ट की फाइल फोटो

रांची, 1 मई (Udaipur Kiran) । झालसा, रांची और न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय के निर्देश पर गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मजदूरों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रांची रेलवे स्टेशन पर मजदूरों और कुली के बीच विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलएडीसीएस के वीरेंद्र प्रताप ने उपस्थित श्रमिकों को नालासा की ओर से (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना और झालसा की ओर से चलाये जा रहे योजना श्रमेव वंदते के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

उपस्थित सभी मजदूरों को श्रम कार्ड बनाने के विषय में भी बताया गया। साथ ही जानकारी श्रम कार्ड से मिलनेवाले लाभकारी योजना के संबंध में बताया।

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ प्राप्त करने के लिए उनका निबंधन ई-श्रम पोर्टल पर होना आवश्यक है। इसलिए जिनका निबंधन नहीं हो पाया है वे लोग श्रम विभाग से सम्पर्क कर या प्रखंड स्तर पर संचालित विधिक सहायता केंद्र पर जाकर अपना-अपना निबंधन करा सकते है।

इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार से आवेदन कर विधिक मदद ली जा सकती है।

समान काम के बदले समान वेतन का प्रावधान

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान में श्रमिकों के कल्याण के लिए समान कार्य और समान वेतन का प्रावधान है।

साथ ही केंद्र सरकार के बनाए गये कानून न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण कानून के विषय में जानकारी दी गयी। बताया गया कि मजदूरों को न्याय प्रदान करने के लिए श्रम न्यायालय की स्थापना भी की गयी है। प्रोजेक्ट श्रमेव वंदते असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यरत मजदूर के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ उन तक पहुंचाये जाने के लिए झालसा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची सदैव तत्पर रहता है।

इस अवसर पर रेलवे मजिस्ट्रेट विजय कुमार यादव, एलएडीसी अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप, रेलवे न्यायालय के पेशकार सुजय श्रीवास्तव, पीएलवी संगीता कुमारी, राजा वर्मा, संगीता देवी सहित अन्य उपस्थित थे।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

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