Uttrakhand

रोड कटिंग शर्तों का उल्लंघन, जिलाधिकारी ने यूपीसीएल पर लगाया एक लाख का जुर्माना

निरीक्षण करते हुए।

देहरादून, 29 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़क कटिंग की अनुमति में शर्तों का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। जीएमएस रोड, हरिद्वार बाईपास, कारगी चौक और मातामंदिर रोड पर किए गए निरीक्षण में कार्य के दौरान मानकों के पालन में गंभीर लापरवाही पाई गई।

निरीक्षण में उजागर हुई खामियांडीएम के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में हुई जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य के बाद सड़कों की सतह का समुचित पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन) नहीं किया गया। मलवा और मलबे के ढेर सड़कों पर बिखरे हुए मिले, जिससे यातायात असुरक्षित हो गया। कार्यस्थल पर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव टेप, ट्रैफिक कोन, और सुरक्षा संकेतक जैसे मानकों का पालन नहीं हुआ।

डीएम की चेतावनीजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं हुआ तो यूपीसीएल की निर्माण कार्यों की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। परियोजना समन्वय समिति ने यूपीसीएल को निर्देश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर सभी शर्तों का पालन किया जाए।

परियोजना का उद्देश्य और अनुमति की अवधिएडीबी द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 17 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़क कटिंग की अनुमति दी गई थी। यह कार्य मुख्य सड़कों पर भूमिगत विद्युत लाइनों के लिए किया जा रहा है।

कारवाई के बाद सुधार, डीएम ने चेताया निरीक्षण के बाद सड़क सुधारीकरण कार्य में तेजी लाई गई। हरिद्वार बाईपास रोड और जीएमएस रोड पर सड़कों को ठीक किया गया। डीएम ने सभी संबंधित विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहरवासियों को असुविधा से बचाने और परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता डॉ. मुकेश परमान, यूपीसीएल की शिखा अग्रवाल, और एमडीडीए, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

(Udaipur Kiran) / कमलेश्वर शरण

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