नैनीताल, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) व सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में ग्राम प्रधान सोबन सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम ललितपुर हल्दुआ रामनगर जिला नैनीताल को दोषी ठहराया है। उन्हें धारा-135 विद्युत अधिनियम के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास और 2,09,670 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त 6 महीने का कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 2023 को अवर अभियंता विद्युत वितरण खंड रामनगर राजेश सिंह और उनकी टीम ने विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान ग्राम ललितपुर हल्दुआ में सोबन सिंह के आवास पर छापेमारी की। जांच के दौरान पाया गया कि सोबन सिंह ने अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन के मीटर से पहले इनकमिंग केबल में कट लगाकर अवैध रूप से बिजली चोरी की थी। इस दौरान अभियुक्त ने 2450 वॉट की विद्युत चोरी कर एक गीजर (1 किलोवॉट), पानी का फिल्टर (240 वॉट), एक मोटर (1 किलोवॉट), 5 एलईडी बल्ब (16 वॉट), और दो पंखे (65-65 वॉट) का उपयोग किया।
मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए चार महत्वपूर्ण गवाहों के माध्यम से अदालत में अभियोजन के तथ्यों को साबित किया। इस आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी