
हरिद्वार, 24 मई (Udaipur Kiran) । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम कर रहे श्रमिकों की उपस्थिति से संबंधित त्रुटिपूर्ण फोटोग्राफ्स पोर्टल पर अपलोड किए जाने के मामले में कठोर कार्रवाई की गई है।
मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आकांक्षा कोण्डे ने जांच के बाद इस मामले में 14 ग्राम विकास अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि, 11 ग्राम रोजगार सेवकों की वार्षिक मानदेय वृद्धि पर रोक, और ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मेटों को कार्य से पृथक किया गया है, उप कार्यक्रम अधिकारियों (मनरेगा) पर अर्थदण्ड लगाया गया है। सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारियों को अंतिम चेतावनी जारी की गयी है।
खण्ड विकास अधिकारी स्वयं तथा सहायक खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों के माध्यम से फील्ड में जाकर औचक निरीक्षण करते हुए प्रगति पर चल रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन, अनुश्रवण करने के कड़े निर्देश दिये गये हैं और आख्या जनपद स्तर को नियमित रुप से प्रस्तुत करने निर्देश दिये गये हैं।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
