Haryana

हरियाणा में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो सकेगी लोकायुक्त की कार्यवाही

चंडीगढ़, 9 जून (Udaipur Kiran) । हरियाणा में लोकायुक्त अब अपनी कार्यवाही के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) की सुविधा काे अपनाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय आपराधिक कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी तरह की आधिकारिक सम्पर्क या पारस्परिक व्यवहार के लिए ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयाेग करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में इन नए निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है। पत्र में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है। विशेष रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 336 के तहत कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 530 के तहत जांच और कार्यवाही के लिए स्पष्ट रूप से ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है। राज्य सरकार के प्रशासनिक न्याय विभाग ने 31 जनवरी, 2025 जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, आधिकारिक रूप से नामित कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना को अधिसूचित किया है।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा

Most Popular

To Top