Uttrakhand

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को यूजीसी की धारा 12(बी) के अंतर्गत मिली मान्यता

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय

हल्द्वानी, 28 मई (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी अधिनियम की धारा 12(बी) के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस मान्यता के साथ ही विश्वविद्यालय अब केंद्र सरकार, यूजीसी तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से शोध परियोजनाओं, अनुदानों एवं शैक्षणिक सहयोग हेतु आवेदन एवं सहभागिता के लिए पात्र हो गया है।

यूजीसी की धारा 12(बी) के अंतर्गत यह मान्यता केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों को दी जाती है जो उच्च शैक्षणिक मानदंडों, प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक माहौल को पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं। यह मान्यता उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक साख, अनुसंधान क्षमता और नवाचार-उन्मुख दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओपीएस नेगी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यूजीसी की धारा 12(बी) के तहत प्राप्त यह मान्यता न केवल विश्वविद्यालय की एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह उत्तराखंड राज्य की दूरवर्ती, वंचित और कामकाजी जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के हमारे निरंतर प्रयासों की पुष्टि भी है।

अब हम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं में भागीदारी कर सकेंगे, जिससे हमारे विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं संकाय सदस्यों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो कि राज्य का एकमात्र मुक्त और दूरवर्ती शिक्षा प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय है, ने हाल के वर्षों में डिजिटल शिक्षा, ई-लर्निंग, मूल्यपरक पाठ्यक्रमों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में अनेक नवाचार किए हैं। यह मान्यता न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए शैक्षिक उन्नयन का एक नया अध्याय है। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय में हर्ष का माहौल है, इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारियों ने मिष्ठान वितरण किया।

(Udaipur Kiran) / अनुपम गुप्ता

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