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कॉर्बेट अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ स्लो एक्शन पर उत्तराखंड सरकार को फटकार

Suprem Court File Photo

-संबंधित अधिकारी के खिलाफ तीन महीने में विभागीय कार्रवाई पूरी करने का कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट टाइगर रिजर्व में अनाधिकृत निर्माणों के आरोपित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ तीन महीने में विभागीय कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपने जूनियर अधिकारियों पर तो जल्दी कार्रवाई कर रही है लेकिन अपने सीनियर अधिकारियों के खिलाफ तेज कार्रवाई नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे पर गौर करते हुए पाया कि रेंजर, डिप्टी रेंजर इत्यादि पदों पर तैनात 17 में से 16 अधिकारियों पर विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है लेकिन सीनियर अधिकारियों पर प्रक्रिया पूरी करने की चाल धीमी है।

06 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था जो ये देखेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाके में टाइगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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