
नैनीताल, 6 मार्च (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड में सरकार द्वारा यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के तहत रजिस्ट्री, वसीयत और अन्य विलेखों को ऑनलाइन व पेपरलेस करने के प्रावधान का बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने विरोध किया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए गुरुवार को आवश्यक वर्चुअल बैठक बुलाई गई।बैठक में कहा गया कि यूसीसी कानून के प्रावधानों का क्रियान्वयन अव्यवहारिक है। अधिवक्ताओं और पीटिशन राइटरों के हितों के प्रतिकूल है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने यूसीसी के उक्त प्रावधानों का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार से संबंधित कानून में रजिस्ट्री, वसीयत व अन्य विलेखों को आनलाइन, पेपरलेश किए जाने के प्रावधानों को शीघ्र वापस लेते हुए पूर्ववत किया जाने की मांग की। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि इस संबंध में 10 मार्च को कुमाऊं आयुक्त व गढ़वाल आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। बार काउंसिल ने कहा कि यदि यूसीसी कानून के उपरोक्त प्रावधान व्यापक जनहित में वापस नहीं लिये जाते हैं तो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड अग्रिम रणनीति तय कर प्रदेश के समस्त अधिवक्तागण, पीटिशन राइटर, अन्य संगठनों व प्रदेश की जनता के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर प्रदेश भर में विरोध स्वरूप आन्दोलन करने को विवश होगा ।
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(Udaipur Kiran) / लता
