Chhattisgarh

नगरीय निकाय चुनाव:अभ्यर्थी को 10 हजार से अधिक सभी लेनदेन को करना होगा आनलाइन

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में व्यय लेखा संबंधी जानकारी को लेकर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी व अन्य।

धमतरी, 1 फ़रवरी (Udaipur Kiran) ।नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत एक फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में व्यय प्रेक्षक रोहित कुमार की उपस्थिति में जिले के नगरनिगम धमतरी महापौर और पांच नगर पंचायत में चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष पद प्रत्याशियों को व्यय लेखा संबंधी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर व्यय प्रेक्षक रोहित कुमार ने प्रत्याशियों को जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन में नगरीय निकायों (नगर निगम और नगर पंचायतों) में से केवल एक पद नगर निगम के महापौर और नगर पंचायतों के केवल अध्यक्ष पद के लिए व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक अभ्यर्थी को नया खाता खुलवाना पड़ेगा और 10 हजार से अधिक सभी लेनदेन आनलाइन के माध्यम से करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि प्रत्याशी प्रतिदिन की पृथक व्यय लेखा संधारित करें और इसे निर्धारित प्रारूप में रखें। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नया खाता खुलवाना पड़ेगा और 10 हजार से अधिक सभी लेनदेन आनलाइन के माध्यम से करना अनिवार्य है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई पुस्तिका का भी अवलोकन किया जा सकता है।

प्रत्याशियों को जानकारी देते हुए जिला पंचायत के लेखा अधिकारी एस टंडन ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्वाचन व्यय विधिक प्रावधान प्रभावित, प्रत्याशियों द्वारा व्यय संबंधी भरे जाने वाले प्रपत्र, व्यय सीमा, लेखा संधारण निर्णय और व्यय प्रेक्षकों का प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति दुर्गम, सहायक संचालक शिक्षा एलडी चौधरी के अलावा अन्य अधिकारी तथा प्रत्याशी उपस्थित थे।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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